परिवार पुनर्मिलन की आय सीमा तीन वर्षों में €75,000 हुई
पति/पत्नी या बच्चे को प्रायोजित करने वाले आयरिश नागरिक को तीन वर्षों में €40,000 के बजाय €75,000 सकल आय दिखानी होगी। संरक्षण धारकों को आवेदन से पहले दो वर्ष इंतज़ार करना होगा।
Immigration Service Delivery ने 12 जून 2026 को संशोधित Non-EEA Family Reunification Policy प्रकाशित की; बदलाव उसी दिन लागू हुए।
आय सीमा
पति/पत्नी या बच्चे के आयरिश नागरिक प्रायोजक को अब तीन वर्षों में €75,000 सकल आय दिखानी होगी — प्रति वर्ष €25,000। पहले तीन वर्षों में €40,000, या प्रति वर्ष €13,333 था।
नई शर्त पिछली सीमा की लगभग दोगुनी है। नीति की अन्य वित्तीय सीमाएं सूचकांक के अनुसार बढ़ीं।
Category C प्रायोजकों के आवास प्रमाण
General Employment Permit धारक और अन्य Category C प्रायोजक अब परिवारजनों को आवास दे सकने का दस्तावेज़ी प्रमाण दें। कुछ सहायता-प्राप्त आवासों में रहने वाले प्रायोजक अपात्र हैं।
संरक्षण धारकों के लिए दो वर्ष का इंतज़ार
अंतरराष्ट्रीय संरक्षण पाने वालों को परिवार पुनर्मिलन आवेदन की पात्रता से पहले संरक्षण मिलने से दो वर्ष इंतज़ार करना होगा।
शरणार्थी और सहायक संरक्षण लाभार्थी International Protection Act की परिवार पुनर्मिलन प्रक्रिया इस्तेमाल करें। आयरलैंड में प्रवेश के बाद संबंध बना हो तो प्रशासनिक Family Reunification Policy उपलब्ध रहती है।
आवेदन की तैयारी
आयरिश नागरिक प्रायोजक शुल्क देने से पहले आय रिकॉर्ड €75,000 की शर्त से जांचें। रिकॉर्ड तीन-वर्षीय आकलन अवधि के हों।
स्रोत
- Amendments to policy on non-EEA family reunification — Immigration Service Delivery