Join Family वीज़ा
आयरलैंड में पति/पत्नी, पार्टनर, माता-पिता, बच्चे या अन्य पात्र परिवारजन के साथ रहने के लिए Join Family वीज़ा है। शर्तें प्रायोजक की स्थिति, संबंध और प्रमाणों पर निर्भर हैं।
Join Family वीज़ा वीज़ा-आवश्यक व्यक्ति के लिए है जो पात्र परिवारजन के साथ आयरलैंड में रहना चाहता है। मामला पति/पत्नी, सिविल पार्टनर, de facto पार्टनर, माता-पिता, बच्चे, आयरिश नागरिक प्रायोजक, गैर-EEA प्रायोजक या प्रकाशित नीति में आने वाली अन्य पारिवारिक स्थिति का हो सकता है।
हम संबंधित प्रायोजक श्रेणी के दस्तावेज़ तैयार करने में मदद करते हैं। इनमें आयरलैंड का स्टेटस, संबंध इतिहास, आवास, धन, आवेदक का इमिग्रेशन रिकॉर्ड और जहां लागू हो आश्रितता प्रमाण हैं।
किसे चाहिए
परिवारजन के साथ तीन महीने से अधिक रहने के लिए आने वाले वीज़ा-आवश्यक नागरिक को सामान्यतः यात्रा से पहले संबंधित दीर्घकालिक परिवार वीज़ा चाहिए। विकल्प प्रायोजक की पहचान और उसकी अनुमति या नागरिकता स्थिति पर निर्भर है।
आयरिश नागरिक और गैर-EEA, गैर-स्विस नागरिक के साथ रहने के विकल्प अलग हैं। इससे दस्तावेज़, प्रतीक्षा अवधि और वित्तीय अपेक्षाएं बदल सकती हैं। कुछ रोज़गार अनुमति धारकों के परिवार जल्दी आ सकते हैं; कुछ श्रेणियों में पुनर्मिलन पर विचार से पहले निवास अवधि ज़रूरी है।
संबंध तय करता है कि कौन-सी शर्तें लागू होंगी। पति/पत्नी, de facto पार्टनर, बच्चों और आश्रित माता-पिता के प्रमाण अलग हैं; दस्तावेज़ जुटाने से पहले श्रेणी तय करें।
आवेदन में क्या दिखाना है
हर फ़ाइल में आवेदक की पहचान, प्रायोजक का आयरलैंड का स्टेटस और आपसी संबंध साबित हो। संबंध के अनुसार विवाह, सिविल पार्टनरशिप और जन्म प्रमाणपत्र, साथ रहने के प्रमाण, फ़ोटो, यात्रा रिकॉर्ड, संदेश और वित्तीय दस्तावेज़ प्रासंगिक हो सकते हैं।
प्रायोजक का पता, अनुमति या नागरिकता स्टेटस, रोज़गार या आय तथा आवेदक के आवास व भरण-पोषण की क्षमता दर्ज करें। किराये के आवास में गैर-EEA प्रायोजकों का आधिकारिक मार्गदर्शन Residential Tenancies Board पंजीकरण और किराये के सहायक दस्तावेज़ बताता है।
आवेदक के रोज़गार, पढ़ाई, पारिवारिक ज़िम्मेदारियों, यात्रा, पिछली अस्वीकृतियों और आयरलैंड में बिताए समय का संबंधित विवरण दें। आश्रितता दावे में नियमित सहायता, रहने की व्यवस्था और आवेदक की ज़रूरतों के प्रमाण चाहिए।
पति/पत्नी, पार्टनर, माता-पिता और बच्चे
पति/पत्नी और सिविल पार्टनर आवेदनों में सामान्यतः कानूनी संबंध, विवाह या साझेदारी की वास्तविकता, प्रायोजक का आयरिश स्टेटस और आयरलैंड में साथ रहने की योजना मुख्य हैं। नाम, तारीख, पते और यात्रा इतिहास दस्तावेज़ों में मेल खाएं।
De facto पार्टनर आवेदनों में टिकाऊ संबंध के प्रमाण चाहिए। साथ रहने के रिकॉर्ड, साझा ज़िम्मेदारियां, यात्रा और बातचीत संबंध इतिहास स्थापित कर सकते हैं। सीमित साझा रिकॉर्ड होने पर दिखाना कठिन हो सकता है।
बच्चों में माता-पिता का संबंध, अभिरक्षा, सहमति और कल्याण व्यवस्था के प्रमाण चाहिए, खासकर एक अभिभावक यात्रा न कर रहा हो। वयस्क आश्रित परिवार आवेदनों में आवेदक की ज़रूरतें और दी जा रही सहायता स्थापित करने वाले दस्तावेज़ चाहिए।
आवेदन में समस्याएं
विवाह प्रमाणपत्र विवाह स्थापित करता है। आवास, धन, इमिग्रेशन इतिहास और दंपति की मौजूदा परिस्थितियों के अलग प्रमाण भी चाहिए।
प्रायोजक के दस्तावेज़ों में कमियां जांचें। वेतन पर्चियों के साथ बैंक स्टेटमेंट चाहिए हो सकते हैं; किराये के रिकॉर्ड पता प्रमाण से मिलें; अनुमति कार्ड समाप्ति के करीब हो तो अद्यतन प्रमाण चाहिए हो सकते हैं।
मूल वीज़ा अस्वीकृति पत्र सहित पिछली अस्वीकृतियां और इमिग्रेशन समस्याएं बताकर समझाएं। जानकारी छोड़ना आकलन प्रभावित कर सकता है।
हम तैयारी कैसे करते हैं
पहले पारिवारिक संबंध और प्रायोजक का आयरलैंड का स्टेटस देखते हैं, फिर संबंधित पति/पत्नी, de facto पार्टनर, माता-पिता, बच्चे या आश्रित परिवार श्रेणी की सूची बनाते हैं।
जमा करने से पहले संबंध और प्रायोजक दस्तावेज़, आवास और वित्तीय प्रमाण देखते हैं। नाम, तारीख, पते जांचकर छूटे दस्तावेज़ या स्पष्टीकरण पहचानते हैं।
आम प्रश्न
क्या मैं आयरलैंड में अपने पति/पत्नी के साथ रह सकता/सकती हूं?
शर्तें उनके इमिग्रेशन या नागरिकता स्टेटस पर निर्भर हैं; संबंध, धन और आवास के प्रमाण तथा लागू प्रतीक्षा अवधि आवश्यक हैं। आवेदन सही प्रायोजक श्रेणी में होना चाहिए।
क्या पिछली अस्वीकृतियां Join Family वीज़ा में महत्वपूर्ण हैं?
हां। किसी भी देश की पिछली वीज़ा अस्वीकृति का विवरण और मूल अस्वीकृति पत्र दें। नया आवेदन इतिहास सीधे समझाए ताकि निर्णयकर्ता देख सके कि क्या हुआ और क्या बदला।
स्रोत
- Coming to join family in Ireland — Immigration Service Delivery
- Join family visa — Immigration Service Delivery
- Join non EEA family member — Immigration Service Delivery